Model Code of Conduct: आचार संहिता क्या है

Model Code of Conduct (आचार संहिता क्या है) 1968 में आदर्श आधार संहिता पर सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बन गई थी चुनाव आयोग (Election Commission) ने पहली बार 1991 ईस्वी में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता का प्रभावी उपयोग किया, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सूत्रित राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप अग्रलिखित है

Model Code of Conduct : आचार संहिता क्या है

कोई भी दल अथवा उम्मीदवार किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्प्ट नहीं रहेगा जिससे की विभिन्न जातियों में, समुदायों, धार्मिक अथवा भाषाओं के बीच पहले से विद्मान विभिन्नताओं को और बढ़ावा मिले अथवा पारस्परिक घृणा अथवा तनाव पैदा हो

  • अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियो एवं कार्यक्रमों, उनके पूर्व के प्रदर्शनों एवं कार्य तक ही सीमित होगी दल एवं उम्मीदवार निजी जीवन के ऐसे सभी पक्षों की आलोचना से विदित रहेंगे
  • जो की अन्य दलों के नेताओं अथवा कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक जीवन से संबंधित नहीं हो अन्य दलों एवं उनके कार्यकर्ताओं के बीच ऐसे आरोप नहीं लगाए जाएंगे जो सत्यापित ना हो सके
  • मत प्राप्त करने के लिए जाति मत अथवा धार्मिक भावनाओं के आधार पर समर्थन नहीं मांगा जाएगा मंदिरों, गिरजाघर, मस्जिदों एवं अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा
  • सभी दल एवं उम्मीदवार ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी पूर्वक अवेयर रहेंगे जिन्हें चुनाव कानून के अंतर्गत भ्रष्ट तरीके माना जाता है
  • जैसे- मतदाताओं को घूस, मतदाताओं को धमकाना, मतदाताओं का जली या फर्जी रूप, मतदान केदो से 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार, मतदान संपन्न होने के नियत समय के 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक सभा आयोजित करना तथा मतदाताओं के मतदान केंद्र तक ले जाने एवं वापस ले आने के लिए वाहन एवं परिवहन की व्यवस्था करना
  • प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं निर्बाध गृह जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा चाहे राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार उनके राजनीतिक विचारों अथवा गतिविधियों का जितना भी विरोध करें
  • किसी भी व्यक्ति के घर के सामने विरोध व्यक्त करने के लिए प्रदर्शन आयोजित करना या धरना देना किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं किया जाएगा
  • कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार अपने समर्थकों को किसी व्यक्ति निजी भूमि भवन, आहते की दीवार आदि का बिना उसकी अनुमति के झंडा लगाने, बैनर लगाने, सूचना चिपकाने अथवा नारे लगाने आदि के लिए नहीं करेगा |
  • राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों द्वारा आयोजित सभाओं एवं जुलूस में अवरोध नहीं पैदा कर रहे
  • किसी एक राजनीतिक दल के समर्थक किसी दूसरे दल द्वारा आयोजित सभा में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रश्न पूछ कर अथवा अपने दल के पर्चे बट कर बांधा नहीं उत्पन्न करेंगे
  • कोई दल उस रास्ते से अपना जुलूस नहीं निकलेगा जिस रास्ते पर अन्य किसी दल की सभा हो रही हो किसी एक दल द्वारा लगाए गए पोस्टर अन्य दल द्वारा नहीं हटाया जाएगा

सभा (Gathering) :-

  1. दल अथवा उम्मीदवार स्थानीय पुलिस को अपनी प्रस्तावित सभा अथवा बैठक के स्थान एवं समय की सूचना पहले से दे देंगे ताकि पुलिस को यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवसर मिल सके |
  2. दल अथवा उम्मीदवार इस बात की अग्रिम जानकारी कर लेगा कि जिस स्थान पर उसकी सभा प्रस्तावित है वहां कोई निषेध आज्ञा लागू है या नहीं
  3. यदि निषेधाज्ञा लागू है तो उसका वह शक्ति से पालन करेंगे यदि ऐसा किसी आदेश से छूट चाहिए तो उसके लिए समय रहते आवेदन करके अनुमति प्राप्त कर लेंगे
  4. यदि किसी प्रस्तावित सभा के लिए लाउडस्पीकर या अन्य सुविधाओं के लिए अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो दल अथवा उम्मीदवार के लिए संबंधित अधिकारों से अग्रिम में ही संपर्क कर अनुमति अथवा लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे
  5. सभा के आयोजन सभा को बाधित करने अथवा अव्यवस्था फैलाने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस का सहयोग अनवरत प्राप्त करते रहेंगे वह स्वयं ऐसे तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे

जुलूस (Procession) :-

दल या उम्मीदवार जो किसी जुलूस का आयोजन करने वाले हैं जुलूस निकालने का समय और स्थान, साथ ही जुलूस जिन रास्तों से होकर गुजरेगा और किस स्थान पर किस समय समाप्त होगा यह सब पहले से ही निश्चित कर लेंगे सामान्य कार्यक्रम में कोई फिर बदल नहीं किया जाएगा

  • आयोजन स्थानीय पुलिस को जुलूस के कार्यक्रम की जानकारी अग्रिम देगा जिससे कि पुलिस आवश्यक व्यवस्था कर सके
  • आयोजक यह पता कर लेंगे की जुलूस जिन रास्तों से होकर गुजरेगा वहां कोई निषेधाज्ञा तो नहीं है और निषेध आज्ञा लागू होने पर इसका कड़ाई से पालन करेंगे जब तक कि उन्हें किसी सक्षम अधिकारी से उसे छूट नहीं मिल जाए यातायात नियमों एवं प्रतिबंधों का भी पालन किया जाएगा
  • आयोजक पहले से कदम उठाकर सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस के रास्ते में कोई यातायात अवरोध नहीं है यह जुलूस बहुत लंबा है तो इसे उपयुक्त लंबाई के घटकों में आयोजित किया जाएगा जिससे कि सुविधाजनक अंतरालों पर विशेष कर ऐसे बिंदुओं पर जहां की जुलूस को चौराहे से होकर गुजरना है रुके हुए यात्रा को रास्ता मिल सके और भारी यात्रा जाम या अवरोध को रोका जा सके
  • जुलूस इस प्रकार नियमित रखा जाएगा कि वह यथा संभव सड़क के दाहिने ओर से गुजरे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सलाह एवं निर्देशों का पालन किया जाए
  • यह दो या अधिक दल या उम्मीदवार एक ही रास्ते से अथवा उसके हिस्से से लगभग एक ही समय में जुलूस निकालना चाहते हैं तब आयोजक पहले से ही आपस में संपर्क करके यह तय कर लेंगे कि किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने से रोकने अथवा यातायात अवरुद्ध नहीं होने देने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं संतोषजनक व्यवस्था बनाने के लिए स्थानीय पुलिस को सहायता ली जाएगी इसके लिए सभी पांच पुलिस से शीघ्रता से संपर्क स्थापित करेंगे
  • राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार अपने स्तर से अधिकतम संभव नियंत्रण रखेंगे की जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ले जाए जा रही वस्तुओं का उपयोग अवांछित तत्व उत्तेजना के क्षणों में ना कर पाए
  • आने दलों अथवा उनके नेताओं का प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करने वाले पुतले ले जाने उन्हें सार्वजनिक स्थान पर जलने अथवा अन्य किसी प्रकार से मुखाकृत्य प्रदर्शित करने से राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार  दूर रहेंगे

मतदान दिवस (Voting Day) :-

सभी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार :-

  1. ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे जिससे कि शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से मतदान हो तथा मतदान को बिना किसी कठिनाई या अवरोध के अपना मत डालने का स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की जा सके
  2. अपने अधिकृत कार्य कर्ताओं को बैज तथा पहचान पत्र देंगे
  3. सहमत होंगे कि उनके द्वारा मतदाताओं को आपूर्ति की गई मतदान पर्ची सादे  सफेद कागज पर होगी जिसमें कोई संकेत चिन्ह उम्मीदवार अथवा दल का नामांकित नहीं होगा
  4. मतदान के दिन तथा इसके पूर्व के 24 घंटे में शराब नहीं परोसेंगे या बाटेंगे
  5. मतदान केंद्र के निकट स्थित राजनीतिक दलों के शिविर के पास भीड़ जमा नहीं होने देंगे जिससे कि कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के बीच संघर्ष एवं और तनाव से बचा जा सके
  6. सुनिश्चित करेंगे कि शिविर साधारण हो वहां कोई पोस्ट झंडा संकेत चिन्ह अथवा अन्य प्रचार सामग्री नहीं हो शिविर में खाद्य पदार्थ पर उसने अथवा भेद इकट्ठी करने की अनुमति नहीं होगी
  7. अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे कि मतदान की दिन वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहे तथा उनके लिए परमिट प्राप्त कर उन्हें वाहन पर प्रदर्शित किया जाए

मतदान केंद्र (Polling Booth) :-

  • मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत वैध अनुमति पत्र पास के बिना मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा

पर्यवेक्षक (Supervisor) :-

  • पर्यवेक्षकों की नियुक्ति निर्वाचन आयोग करता है यदि उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों को चुनाव के संचालन से संबंध में कोई शिकायत हो तो उसे पर्यवेक्षक की जानकारी में ला सकते हैं

सत्ताधारी दल (Ruling Party) :-

  1. जो भी दल केंद्र या राज्य या राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं सत्ता में हैं यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा चुनाव अभियान में सत्ता के दुरुपयोग का कोई कारण नहीं दिया जाएगा विशेष कर
  2. मंत्रीगण अपने कार्यालय दल को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ेंगे तथा सरकारी तंत्र अथवा कर्मियों का चुनावी कार्य में उपयोग नहीं करेंगे
  3. सरकारी परिवहन, सरकारी विमान, वाहनों तंत्र एवं कर्मियों सहित सत्ताधारी दल के हित में उपयोग में नहीं लाया जाएगा
  4. सार्वजनिक स्थलों जैसे मैदान का सभा स्थलों हेलीपैडो एवं हवाई उड़ानों के लिए उपयोग में सत्ताधारी दल का एकाधिकार नहीं होगा अन्य दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा भी इनका उपयोग उन्हें शर्तों पर किया जा सकेगा जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल द्वारा किया जाता है
  5. विश्राम गृहों, डाक बंगला अथवा अन्य सरकारी आवश्यकता के उपयोग पर सत्ताधारी दल का अधिकार नहीं होगा उनके उपयोग की सुविधा अन्य दलों एवं उम्मीदवारों को भी निष्पक्ष ढंग से की जाएगी लेकिन कोई भी दल या उम्मीदवार इन स्थानों का प्रयोग चुनाव कार्यालय के रूप में नहीं कर सकेगा ना ही ऐसे स्थान पर कोई चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक सभा की जा सकेगी
  6. सार्वजनिक खर्च पर समाचार पत्रों एवं जन्म माध्यमों में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा साथ ही चुनाव काल में सरकारी जन माध्यम का उपयोग राजनीतिक समाचारों के भेदभावपूर्ण कवरेज के लिए नहीं करेगा तथा अपनी उपलब्धियां का प्रचार चुनाव में जीत की संभावना बनाने के लिए हो इसका कर्तव्य निष्ठा से निषेध करेगा
  7. मंत्री एवं अन्य अधिकारी गण निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के पश्चात विवेकाधीन निधि से किसी प्रकार का अनुदान भुगतान नहीं करेंगे
  8. जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा हो जाए तब मंत्री एवं अधिकारीगण किसी भी प्रकार के वित्तीय अनुदान अथवा वादे की घोषणा नहीं करेंगे
  9. लोक सेवकों के अतिरिक्त परियोजनाओं एवं योजनाओं का शिलान्यास नहीं करेंगे
  10. किसी सड़क निर्माण पेयजल सुविधा आज के बारे में वादे नहीं करेंगे
  11. सरकार लोक उपक्रमों में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं करेंगे
  12. जिनका प्रयोग चुनाव में मतदान को सत्ताधारी दल के पक्ष में प्रभावित करने में हो सकता है
  13. टिप्पणी : निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि की घोषणा करेगा जो की एक ऐसी तिथि होगी जो सामान्य है इन चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि के तीन सप्ताह पहले पड़ती है
  14. केंद्र अथवा राज्य के किसी मतदान केंद्र अथवा मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे जब तक कि वह एक उम्मीदवार अथवा मतदाता अथवा अधिकृत प्रतिनिधि एजेंट की हैसियत से वहां नहीं जाते

चुनावी घोषणा पत्रों पर दिशा निर्देश (Guidelines on election manifestos) :-

सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जुलाई 2013 को एमएलसी से सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य पर दिए गए अपने निर्णय में चुनाव आयोग को निर्देशित किया कि वह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करके चुनाव घोषणा पत्र की अंतर्वस्तु के संबंध में दिशा निर्देश बनाएं

न्यायालय के निर्णय से ऐसे दिशा निर्देश जो की मार्गदर्शन सिद्धांतों के आधार पर निर्मित होंगे जैसे-

  • यदि कानून इस विषय में स्पष्ट है कि चुनाव घोषणा पत्र में दिए गए वादों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत भ्रष्ट आचार नहीं माना जा सकता इस वास्तविकता से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि किसी भी प्रकार की मुफ्त सुविधाओं का वितरण सभी लोगों को प्रभावित करता है यह स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव की जड़े दिला देता है
  • चुनाव आयोग चुनाव लड़ने वाले दलों को समान स्तर पर प्रतियोगिता बनाने के लिए साथ ही
  • यह सुनिश्चित करने के लिए की चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता भंग ना हो, पूर्व की भांति आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निर्देश जारी करता है चुनाव आयोग जिसे शक्ति का उपयोग करके ऐसी आदेश निर्देश जारी करता है
  • उसका स्त्रोत्र संविधान का अनुच्छेद 324 है जो आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है
  • इस तथ्य का ज्ञान हमें है कि राजनीतिक दल चुनाव की तारीख की घोषणा के पहले अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं इस परिदृश्य की शक्ति से कहा जाए तो चुनाव आयोग को चुनाव की घोषणा के पहले किसी भी कार्यवाही को नियमित करने का अधिकार नहीं है फिर भी संबंध में एक अपवाद हो सकता है क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़ा है
  • सर्वोच्च न्यायालय से उपरोक्त आदेश प्राप्त कर चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया और उसके उनके इस मामले में परस्पर विरोधी मतों का भी संज्ञान लिया चर्चा के दौरान कुछ राजनीतिक दलों ने ऐसे दिशा निर्देश जारी करने को सही बताया तो
  • अन्य इस विचार के थे की घोषणा पत्र मतदाताओं से ऐसे वादे करना एक स्वस्थ लोकतंत्र में उनका अधिकार और कर्तव्य है जहां एक ओर आयोग सिद्धांत रूप में इस बात से सहमत है की घोषणा पत्र बनाना और जारी करना राजनीतिक दलों का अधिकार है वहीं कुछ खास बात के वादों के स्वतंत्र वह निष्पक्ष चुनाव पर होने वाले प्रभाव को दल अनदेखा नहीं कर सकता ना ही इसे सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को बराबरी के स्तर पर मुकाबला संभव बन पाएगा
  • संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग के लिए यह जरूरी बनता है कि संसद और राज्य विधायकों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संचालित करें सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के हित में आयोग ने राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र जारी करने के समय निम्नलिखित दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य बनाया है
  • चुनाव घोषणा पत्र के ऐसा कुछ होगा जो संविधान में निहित आदर्श सिद्धांतों के विरुद्ध हो साथ ही इसे आदर्श आचार संहिता के भावना के अनुरूप ही होना चाहिए
  • संविधान में सन्निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य को नागरिकों के लिए कल्याणकारी उपाय करने की जवाब दे ही है इसलिए घोषित पत्रों में ऐसे उपायों के विषय में वादा करने या आश्वासन देने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती तथापि राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह उन वादों व आश्वासन की चर्चा ना करें जिसे चुनाव प्रक्रिया की सुचिता भंग हो ती हो अथवा मतदाता द्वारा मताधिकार के प्रयोग के विपरीत रूप से प्रभावित करता हो
  • पारदर्शिता बराबरी के स्तर पर मुकाबला तथा चुनावी वादों की विश्वसानिता के हित में यह अपेक्षा की जाती है की घोषणा पत्रों में वादों का तड़का अधिकार भी स्पष्ट हो और उनका पूरा करने के लिए बीते जरूरत की पूर्ति के रास्तों व माध्यमों का भी उल्लेख है मतदाता का भरोसा केवल उन वादों पर माना जा सकता है जिनका पूरा करना संभव हो
  1. यह भी पढ़े :- भारत का निर्वाचन आयोग :-
  2. यह भी पढ़े :- पंचायतीराज व्यवस्था:- 
  3. यह भी पढ़े :- नीति आयोग क्या है:- 
  4. यह भी पढ़े :- नगर निगम क्या है:-
  5. यह भी पढ़े :- भारतीय संविधान की प्रस्तावना :-
  6. यह भी पढ़े :- मौलिक अधिकार क्या हैं :-
  7. यह भी पढ़े :- मौलिक कर्तव्य क्या हैं:-  
  8. यह भी पढ़े :- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग :-
  9. यह भी पढ़ें :- भारत में राजनितिक दल के कार्य :-
  10. यह भी पढ़ें :- भारत में चुनावी प्रक्रिया
  11. यह भी पढ़े :- हाईकोर्ट के विषय में पूरी जानकारी
  12. यह भी पढ़ें :- जनहित याचिका 
  13. यह भी पढ़े :- विस्तृत जानकारी 

5 thoughts on “Model Code of Conduct: आचार संहिता क्या है”

  1. Thank you for reaching out! If you have any specific questions or topics in mind, please feel free to share them, and I’ll do my best to assist you. Whether you’re curious about a particular technology, scientific concept, literary work, or anything else, I’m here to provide information, advice, or engage in a discussion. Don’t hesitate to let me know how I can help you further!

    Reply
    • Subject: Request for Guidance on Building Domain Authority

      Dear [NutritionistWellness],

      I hope this email finds you well. I am reaching out to seek guidance on how to effectively build domain authority for my website. As an aspiring webmaster, I understand the importance of having a strong domain authority to improve visibility and credibility online.

      Could you please provide insights or recommendations on strategies that could help me enhance my website’s domain authority? Whether it’s through content creation, link building, or other techniques, I am eager to learn and implement best practices.

      Your expertise in this matter would be highly valuable to me, and I would greatly appreciate any advice or resources you could share. Thank you in advance for your time and assistance.

      Looking forward to hearing from you soon.

      Warm regards,
      [Vijay Kumar]
      [Your Edugurujiworld.com]
      [Your Edugurujiworld@gmail.com]

      Reply
  2. I do not even know how I ended up here but I thought this post was great I dont know who you are but definitely youre going to a famous blogger if you arent already Cheers.

    Reply

Leave a Comment