Election Process In India: भारत में चुनावी प्रक्रिया हिंदी में

Election Process In India In Hindi: निर्वाचन व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग-15 में (Article 324 to 329) में हमारे देश के निर्वाचन से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं

Election Process In India: भारत में चुनावी प्रक्रिया हिंदी में
Election Process In India: भारत में चुनावी प्रक्रिया हिंदी में

भारत का निर्वाचन आयोग (Election Process In India In Hindi) :-

भारतीय संविधान के अंतर्गत Article 324 में भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव का अधीक्षक, निर्देशन तथा नियंत्रण का अधिकार दिया गया है

  • भारत का निर्वाचन आयोग एक तीन सदस्य निकाय है इसके अंतर्गत एक मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा दो चुनाव आयुक्त होते हैं
  • भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी.ई.ओ. –

भारत के किसी भी राज्य अथवा संघीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य चुनाव अधिकारी चुनावी कार्यों का पर्यवेक्षण, अधीक्षक निर्देशन अथवा नियंत्रित करने का कार्य करता है

  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य अथवा केंद्र सरकार के परामर्श से मुख्य चुनाव अधिकारी नामित करता है

जिला निर्वाचन अधिकारी डी.ई.ओ. –

  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षक निर्देशन अथवा नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में चुनाव का पर्यवेक्षण करता है
  • भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार की सलाह पर जिला निर्वाचन अधिकारी नामित अथवा पद नामित करता है

चुनाव अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर :-

  1. किसी संसदीय अथवा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्य के संचालन के लिए अधिकारी उत्तरदाई होता है
  2. भारत का निर्वाचन आयोग राजस्थान अथवा स्थानीय स्तरों पर पदाधिकारी को राज्य सरकार संघ सरकार क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक विधानसभा अथवा संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक चुनाव पदाधिकारी को नामित करता है
  3. इसके अतिरिक्त भारत का निर्वाचन आयोग प्रत्येक विधानसभा तथा संसदीय चुनाव क्षेत्र में चुनाव अधिकारी के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक या अधिक सहायक चुनाव अधिकारी भी नियुक्त करता है

चुनाव निबंधन पदाधिकारी इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफीसर :-

  • संसदीय चुनाव क्षेत्र में मतदाता सूची आदि को तैयार करने के लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी उत्तरदाई होता है
  • भारत का निर्वाचन आयोग राज्य अथवा संघ प्रशासन के परामर्श से सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार में किसी अधिकारी को चुनाव पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करता है
  • चुनाव पंजीकरण अधिकारी के सहयोग के लिए भारत का निर्वाचन आयोग एक या अधिक सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी को नियुक्त करता है

पीठासीन अधिकारी प्रेजेंटिंग ऑफिसर :-

  • पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों के सहयोग से मतदान केंद्र पर मतदान कार्य संपन्न कराता है
  • जिला निर्वाचन अधिकारी पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करता है संघीय क्षेत्र के मामले में चुनाव अधिकारी ऐसी नियुक्तियां करता है

पर्यवेक्षक कार्य हेतु भारत का चुनाव आयोग संसदीय अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए सरकारी अधिकारियों का मनोरंजन करता है यह पर्यवेक्षक कई प्रकार के होते हैं जैसे-

  1.  सामान्य पर्यवेक्षक
  2. व्यय पर्यवेक्षक
  3. पुलिस पर्यवेक्षक
  4. जागरूकता पर्यवेक्षक
  5. लघु स्तरीय पर्यवेक्षक
  6. सहायक व्यय पर्यवेक्षक

चुनावी प्रक्रिया (Describe The Election Process In India) :-

  1. चुनाव के समय लोकसभा तथा राज्यसभा प्रत्येक विधानसभा के हर 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं
  2. राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरा होने के पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं
  3. अगर सरकार लोकसभा में बहुमत को देती है तथा किसी वैकल्पिक सरकार के संभावना नहीं होती है

चुनाव कार्यक्रम शेड्यूल का इलेक्शन :-

जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है तथा विधायिका को भंग कर दिया जाता है और नए चुनाव की घोषणा होती है तब निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए अपने तंत्र को उपयोग में लाता है

  1. संविधान यह उल्लेख करता है कि भंग लोकसभा के अंतिम सत्र तथा नई लोकसभा के गठन के बीच है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा इसलिए चुनाव इसी बीच कर लेना होगा
  2. आमतौर पर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के कुछ सप्ताह पहले एक संवाददाता सम्मेलन में नए चुनाव की घोषणा करता है
  3. इस घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो जाती है
  4. औपचारिक चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही आरंभ हो जाती है जो ही अधिसूचना जारी होती है
  5. उम्मीदवार जिस चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं अपना नामांकन दाखिल करा सकते हैं
  6. नामांकन की अंतिम तारीख से एक सप्ताह पश्चात नामांकनों की जांच संबंधी चुनाव क्षेत्र के चुनाव अधिकारी करते हैं
  7. जांच के बाद दो दिनों के अंदर यदि उम्मीदवार नाम वापस लेकर चुनाव से हट सकते हैं
  8. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव अभियान के लिए मतदान की तिथि के पहले दो हफ्ते का समय मिलता है
  9. मतदाताओं की भारी संख्या एवं बहुत बड़े पैमाने पर की जाने वाली चुनावी कर्यवाही को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय चुनाव के लिए कई दिनों तक मतदान कराया जाता है
  10. मतगणना के लिए एक अलग तिथि निर्धारित की जाती है
  11. प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए संबंधित चुनाव अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किए जाते हैं
  12. आयोग निर्वाचित सदस्य की सूची बनता है तथा सदन के गठन के लिए उपयुक्त आधिसूचना जारी करता है
  13. इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है
  14. लोकसभा के मामले में राष्ट्रपति तथा विधानसभाओं के लिए संबंधित राज्यों के राज्यपाल सदन साधनों का सत्र आहूत करते हैं

शपथ ग्रहण :-

  • किसी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है
  • मुख्यतः चुनाव अधिकारी तथा सहायक चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किए जाते हैं
  • ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो बंदी हो अथवा जिन्हें निरोध किया जा गया हो संबंधित कारागार अधीक्षक अथवा अवरोधन शिविर के समादेष्टा को शपथ ग्रहण के अधिकृत किया जाता है
  • ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो कि अस्पताल में हो और बीमार हो तब अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया जाता है
  • यदि कोई उम्मीदवार भारत के बाहर हो तब भारत के राजदूत अथवा उच्च आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत राजनीतिक काउंसलर के समक्ष शपथ ली जाती है
  • उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नामांकन पत्र दाखिल करने के फौरन बाद शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा या कम से कम नामांकन पत्र जांच की तारीख से 1 दिन पहले तक अवश्य जमा कर देगा

चुनाव प्रचार (The Election Process In India Is Described In) :-

  • प्रचार वह अवधी है जबकि राजनीतिक दल अपनी उम्मीदवारों को सामने लाते हैं
  • अपने दल उम्मीदवारों के पक्ष में मत डालने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं
  • उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिलता है
  • नामांकन पत्रों की जांच चुनाव अधिकारी करते हैं
  • नामांकन पत्र सही नहीं पाए जाने पर एक सुनवाई के पश्चात उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है
  • वैद्द नामांकन वाले उम्मीदवार नामांकन पत्र जांच के दो दिन के अंदर अपना नामांकन वापस ले सकते हैं
  • औपचारिक चुनाव प्रचार उम्मीदवारों की सूची के प्रशासन से मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व कम से कम दो सप्ताह चलता है

चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की आम सहमति के आधार पर तैयार की गई आदर्श आचार संहिता का वह पालन करेंगे आचार संहिता में ऐसे मार्ग निर्देश दिए हुए हैं-

  • राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए
  • इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार में स्वस्थ तरीकों का इस्तेमाल करना राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों के बीच संघर्षों एवं झगड़ों को रोकना तथा शांति व्यवस्था तथा तब तक बनाए रखना जब तक की परिणाम घोषित न कर दिए जाएं
  • आचार संहिता केंद्र एवं राज्य में सत्तारूढ़ दल के लिए भी मार्ग निर्देश तय करती है
  • जिसे किया सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव बराबरी के आधार पर लड़ा गया
  • ऐसी शिकायत सामने नहीं आयी जिसमें की सत्तारूढ़ दल को चुनाव प्रचार के दौरान अपनी सरकारी स्थिति का उपयोग किया हो
  • एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाती है
  • विभिन्न दल अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी करना शुरू कर देते हैं
  • जिसमें उन कार्यक्रमों की जानकारी होती है जिन्हें वह चुनाव जीतकर सरकार बनाने के पक्ष लागू करना करना चाहते हैं
  • इनमें दल अपने नेताओं के समर्थ एवं विरोधी दलों एवं उनके नेताओं की कर्मियों एवं विफलताओं की चर्चा की जाती है
  • दलों एवं मुद्दों की पहचान के लिए नारों का इस्तेमाल किया जाता है
  • मतदाताओं के बीच इश्तहार एवं पोस्टर आदि वितरित किए जाते हैं
  • पूरे निर्वाचन क्षेत्र में रैलियां की जाती हैं
  • जिसमे उम्मीदवार अपने समर्थकों को उत्साहित करते हैं
  • विरोधियों की आलोचना करते हैं व्यक्तिगत अपील और वादे भी उम्मीदवार मतदाताओं से करते हैं
  • जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक संख्या में अपने समर्थन में लाया जा सके

मतदान दिवस :-

  • अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए सामान्य मतदान की तिथियां अलग-अलग होती हैं
  • ऐसा सुरक्षा प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा मतदान की व्यवस्था में लगे लोगों को अनुश्रवण का पूरा अवसर देने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है

मत पत्र एवं चुनाव चिन्ह (Election Process In India Class 10) :-

  • जब उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है
  • चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की एक सूची बनाई जाती है
  • मतदान पत्र छपवाए जाते हैं, मत पत्रों पर उम्मीदवारों के नाम चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई भाषाओं में तथा उन्हें आवंटित चुनाव चिन्ह छापे रहते हैं
  • मान्यता प्राप्त दलों की उम्मीदवारों को उनके दल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है

मतदान प्रक्रिया (Explain The Election Process In India Class 9) :-

  1. मतदान गुप्त होता है सार्वजनिक का स्थलों पर मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं जैसे-
  2. विद्यालय, सामुदायिक भवन आदि अधिक से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग करें
  3. सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि प्रत्येक मतदाता से मतदान केंद्र की दूरी दो किमी से अधिक नहीं हो
  4. साथ ही किसी भी मतदान केंद्र में 1500 से अधिक मतदाता नहीं आए

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM :-

EVM full form-Electronic Voting Machine हिंदी में (EVM full form in Hindi – इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) यह एक सरल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है मत पत्रों के स्थान पर मतों को रिकॉर्ड करने के उपयोग किया जाता है पारंपरिक मत पत्रों की प्रणाली की तुलना में एवं में निम्नलिखित लाभ हैं –

  1. EVM से अवैध और संदेह स्पद मतों की संभावना समाप्त होती है
  2. जो कि चुनाव से जुड़े विवादों तथा चुनाव याचिकाओं का प्रमुख कारण रहा है
  3. इसी से मतगणना की प्रक्रिया द्रुत तो हो जाती है
  4. इसके उपयोग से कागज की खपत बहुत काम हो जाती है
  5. जिसका सीधा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है
  6. इससे छपाई की लागत बहुत कम हो जाती है
  7. क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान केंद्र में केवल एक मतपत्र की ही आवश्यकता रह जाती है
Election Process In India: भारत में चुनावी प्रक्रिया हिंदी में
Election Process In India: भारत में चुनावी प्रक्रिया हिंदी में

चुनाव का पर्यवेक्षण :-

  • चुनाव आयोग बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है
  • जो यह सुनिश्चित करते हैं कि मतदान स्वयं और निष्पक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए गए
  • लोगों ने अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनाव खर्च पर्यवेक्षक उम्मीदवार और दल के चुनाव खर्च की निगरानी करते हैं

मतगणना (Election Process In India In Hindi) :-

  •  जब मतदान संपन्न हो जाता है चुनाव अधिकारी एवं पर्यवेक्षक की देखरेख में मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ होती है
  • मतगणना समाप्त होने के पश्चात चुनाव अधिकारी सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार का नाम विजय उम्मीदवार के रूप में घोषित करते हैं
  • लोकसभा चुनाव फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट पद्धति के अनुसार कराए जाते हैं
  • देश को चुनाव क्षेत्र के रूप में अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है
  • मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं 
  • सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार विजय घोषित किया जाता है
  • राज्य विधानसभा चुनाव के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर होते हैं
  • जिम राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है

जन माध्यमों में कवरेज :-

  1. चुनावी प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने के लिए
  2. जन-माध्यमों मीडिया को चुनाव प्रक्रिया के कवरेज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
  3. तथापि मतदान की गोपनीयता को बनाए रखा जाता है
  4. मीडिया कर्मियों को मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष पास दिए जाते हैं
  5. ताकि वह मतदान प्रक्रिया का कवरेज करें
  6. मतगणना पत्रों में भी मतगणना पूरी प्रक्रिया का संज्ञान ले

चुनाव याचिका :-

  1. कोई भी चुनावकर्ता अथवा उम्मीदवार चुनाव याचिका दायर कर सकता है
  2. यदि उसे विश्वास हो कि चुनाव में कदाचार हुआ है
  3. चुनाव याचिका एक सामान्य सिविल याचिका नहीं होती बल्कि इसमें पूरा चुनाव क्षेत्र संलग्न होता है
  4. चुनाव याचिका से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में सुनवाई होती है
  5. यदि शिकायत सही पाई गई तो निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराया जाता है

FAQ :-

प्रश्न:- मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितना है?

भारत में नागरिको के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है 

प्रश्न:- मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई?

61वें संविधान संशोधन दिसम्बर 1988 इस्वी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया

प्रश्न:- राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत कब हुई?

राष्ट्रीय मत दाटा दिवस 2011 से मनाया जाता है |

प्रश्न:- राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है?

भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना  25 जनवरी 1950 को हुआ था परन्तु सन 2011 इस्वी से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 

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