Political Parties In Hindi: राजनीतिक दल व स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वह संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की कोशिश करते हैं
Political Parties In Hindi: भारत में राजनीतिक दल :-
विश्व में तीन तरह की दलीय व्यवस्था है उदाहरण के लिए
- एक दलीय व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था में केवल सत्तारूढ दल होता है और विरोधी दल की व्यवस्था नहीं होती जैसे रूस तथा पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र
- दो दलीय व्यवस्था इसके अंतर्गत दो बड़े दल विद्यमान होते हैं जैसे अमेरिका तथा ब्रिटेन
- बहुदलीय शासन प्रणाली बहुदलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कई दल एक साझा सरकार बनाते हैं जैसे फ्रांस, स्वीटजरलैंड, इटली
भारत एक बहुदलीय व्यवस्था है:-
भारत विशाल आकार, भारतीय समाज की विभिन्नता सार्वभौमिक, वयस्क मताधिकार की ग्राहता विलक्षण राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तथा कई अन्य कार्यो से विशेष प्रकार से राजनीतिक दलों का उदय हुआ है।
- वास्तविकता यह है कि भारत में सबसे ज्यादा राजनीतिक दल हैं
- वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल 54 राज्य स्तरीय दल तथा 2597 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल दर्ज किए गए
- इसके अलावा भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल हैं
- वामपंथी दल, केंद्रीय दल, दक्षिणपंथी दल, सांप्रदायिक दल तथा गैर-सांप्रदायिक दल
- परिणाम स्वरुप त्रिशंकु संसद, त्रिशंकु विधानसभा तथा साझा सरकार का गठन एक सामान्य बात है
राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता :-
निर्वाचन आयोग निर्वाचन के परियोजना हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके चुनाव निष्पदंता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है
आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेष अधिकारों के अधिकार का निर्धारण करती है जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन, राज्य नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा
- इसके अलावा मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक चाहिए
- इन दलों को चुनाव के समय में 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है
- पंजीकृत परंतु मान्यता रहित दलों को 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है
- अपने दलों के इन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने में स्टार प्रचारक को यात्रा, खर्च, उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में नहीं शामिल किया जाएगा
- प्रत्येक राजनीतिक दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो संपूर्ण देश में विशेषता उसी के लिए आरक्षित होती है
- इसी प्रकार प्रत्येक राज्य स्तरीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो उसे राज्य या जिन राज्यों में इसे मान्यता प्राप्त है विशेषता उसी के लिए आरक्षित होती है
- दूसरी ओर कोई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल शेष चुनाव की सूची में से चिन्ह का चुनाव कर सकता है
- दूसरे शब्दों में आयोग कुछ कॉन को आरक्षित कॉन के रूप में निर्धारित करता है जो मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों हेतु होते हैं और अन्य शेष चिन्ह अन्य अभ्यर्थियों हेतु होते हैं
राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए दशाएं Criteria for National Political Party (NPP) :-
वर्तमान में एक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित आहर्ताएं पूर्ण करता हो जैसे-
- यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में चार अथवा अधिक राज्यों में वैद्ध मतों का 6% मत प्राप्त करता है इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में चार सीट प्राप्त करता है
- कोई दल राष्ट्रीय दाल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में दो प्रतिशत स्थान जितना है तथा यह सदस्य तीन विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं
- यदि कोई दल कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो
राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए दशाएं Criteria for State Party :-
वर्तमान में एक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित सहायताएं पूर्ण करता हो जैसे-
- यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा की आम चुनाव में उसे राज्य से हुए कुल वैद्द मतों का 6% प्राप्त किया हो इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में दो स्थान प्राप्त किए हो
- यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उसे राज्य से हुए कुल वैद्द मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम एक सीट जीती हो |
- यदि उस दल ने राज्य की विधानसभाओं के कुल स्थान का 3% या तीन सिटे जो भी ज्यादा हो, प्राप्त किए हो
- यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम एक सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उसे संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम से कम इतनी सीट प्राप्त की हो
- यदि यह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है यह शर्त वर्ष 2011 में जोड़ी गई थी
- आम चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या परिवर्तित होती रहती है 17वीं लोकसभा के आम चुनाव 2019 की पूर्व संध्या पर देश में 6 राष्ट्रीय दल 54 राज्य स्तरीय दल तथा 2597 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल हैं राष्ट्रीय दल एवं राज्य स्तरीय दलों को क्रमशः अखिल भारतीय दल एवं क्षेत्रीय दलों के नाम से भी जाना जाता है
- बहुजन समाजवादी पार्टी :- (बसपा – 1984) हाथी
- भारतीय जनता पार्टी :- (बीजेपी – 1980) कमल
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी :- हसिया-बाली (
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी :- (हथोड़ा हसिया और तारा) 1964
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस :- (हाथ का पंजा) 1885
- ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस :- (फूल एवं घास)
- नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013
- आम आदमी पार्टी 2012
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